उत्तर प्रदेश सरकार की UP Shadi Anudan Yojana और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद देना और बेटियों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को बदलना है। आधिकारिक सरकारी पोर्टल और विश्वसनीय समाचार स्रोतों के आधार पर यहाँ योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आइए जानते हैं कि ये योजनाएँ गरीब परिवारों की कितनी मदद करती हैं और इनके सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या हैं।
UP Shadi Anudan Yojana: गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता
UP Shadi Anudan Yojana के तहत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के उन गरीब परिवारों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। योजना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: सामूहिक विवाह का आयोजन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। इस योजना में प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये दुल्हन के खाते में, 10,000 रुपये घरेलू सामान के लिए, और 6,000 रुपये आयोजन के लिए दिए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो शादी का खर्च वहन नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर सामूहिक विवाह समारोहों में हिस्सा लिया है और इस योजना को सामाजिक बदलाव का एक माध्यम बताया है। यह योजना दहेज जैसी कुप्रथाओं को रोकने में भी मदद करती है।
सबसे जरूरी नियम: पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
UP Shadi Anudan Yojana का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। आवेदन करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहाँ लाभार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी स्थिति की जाँच कर सकते हैं। आवेदन शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। आधार कार्ड का होना और इसके जरिए प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
योजना का प्रभाव और सामाजिक बदलाव
2023-24 में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिससे लाखों परिवारों को लाभ मिला। यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बन रही है। कई परिवारों ने बताया कि इस सहायता से वे अपनी बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से कर पाए। यह योजना सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और बेटियों को समाज में सम्मान दिलाने में मदद करती है।
संदर्भ:
- आधिकारिक पोर्टल: shadianudan.upsdc.gov.in